एनसीआर में प्रदूषण का कहर: निर्माण पर लगा बैन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों को उस अवधि के लिए श्रम उपकर के रूप में एकत्र किए गए धन से श्रमिकों को सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पिछले वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वायु प्रदूषण के दर्ज स्तरों पर वायु गुणवत्ता का वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, हम निर्देश देते हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस प्लान के तहत कार्रवाई शुरू करने से पहले हवा की गुणवत्ता के बिगडऩे की प्रतीक्षा करने के बजाय, वायु गुणवत्ता के बिगडऩे की आशंका में आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, आयोग को संलग्न करना आवश्यक है। एनसीआर राज्यों (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान) को प्रदूषण में स्पाइक को रोकने के लिए अपने उपायों को जारी रखने के लिए कहते हुए, पीठ ने जमीनी स्थिति को देखते हुए 22 नवंबर से निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के निर्णय को उलट दिया।